अब तीसरी सन्तान होने पर भी ACP का लाभ

राज्य सरकार के कर्मचारीयों के लिए खुशखबरी अब तीसरी संतान के होने पर भी ACP का लाभ मिलेगा किन्तु यह लाभ पांच वर्ष पश्चात मिलेगा।गौरतलब है की राजस्थान में 2002 के पश्चात यदि किसी कर्मचारी के तीसरी संतान होती तो उसे ACP का लाभ नहीं मिलता था।इस वर्ष कई सांसद एम् एल ए ने इसका विरोध किया यहॉ तक की केंद्र सरकार ने भी इस के बारे में पुनः समीक्षा को कहा उनका तर्क था की इस नियम के कारण गर्भपात अधिक होते है।वसुन्धरा सरकार ने आज आदेश जारी कर इसमें थोड़ी शिथिलता दी हैं।इसे राज्यसरकार का एक सकारात्मक दृष्टिकोण माना जा सकता है।

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